बठिंडा में सुरक्षा अलर्ट: एयरपोर्ट के पास पतंगबाजी पर रोक, PG किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

बठिंडा.

जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने जिले में कई अहम प्रतिबंध लागू किए हैं, जो 9 जून 2026 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार हवाई अड्डे के दो किलोमीटर दायरे में लालटेन और इच्छा पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसके अलावा पीजी संचालकों को अपने यहां रहने वाले किरायेदारों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य किया गया है तथा सीसीटीवी और अग्निशमन उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हनुमान चौक, गोनियाना रोड और खेल स्टेडियम रोड पर ट्रक खड़े करने पर रोक लगाई गई है। स्कूलों के बाहर भी भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बिना अनुमति कच्ची खूहियां (बोर) खोदने और केंद्रीय जेल में प्रतिबंधित वस्तुएं रखने पर भी सख्त रोक लगाई गई है।

Editor
Author: Editor

Leave a Comment