दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश – एक पक्षीय तलाक के बाद अगर निश्चित अवधि में नहीं की गई अपील तो पुनर्विवाह होगा क़ानूनी

 

दिल्ली कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनते हुए दिया बड़ा आदेश। जो लोग तलाक के बाद दूसरी शादी करने की इच्छा रखते है उनके लिए बड़ी राहत की खबर।

अदालत ने कहा कि तलाक से विवाहित जोड़े अलग होते हैं और पति-पत्नी के रूप में अपनी पहचान खो देते हैं।

ऐसे में यदि किसी एक पक्ष की तरफ से भी तलाक की अर्जी दी जाती है और आवंटित समय के भीतर अपील नहीं दायर की जाती तो कोई भी पक्ष कानूनी रूप से पुनर्विवाह कर सकता है।

 

 

 

Kajal Prajapati
Author: Kajal Prajapati

Leave a Comment