दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन ने भाजपा के सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन शिकायत पर प्री समनिंग एविडेंस के मामले में आदेश सुरक्षित रखा। मामले को लेकर कोर्ट 16 दिसंबर को मामले में फैसला सुनाएगा।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के अनुसार कहा कि वह 16 दिसंबर को आदेश पारित करेंगी। जैन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि स्वराज ने पांच अक्तूबर 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के बीच उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लाखों लोगों ने देखा था। सत्येंद्र जैन ने आरोप है कि एक टीवी इंटरव्यू के बीच बांसुरी की टिप्पणियों ने उनकी स्थापन को धूमिल किया है।
जैन ने स्वराज पर पांच अक्टूबर, 2023 को एक इंटरव्यू के बीच मानहानी का बयान देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बांसुरी स्वराज की टिप्पणियां उन्हें बदनाम करने और गलत तरीके से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए थी। जैन के मुताबिक, स्वराज ने झूठा दावा किया कि उनके आवास से करीब तीन करोड़, 1.8 किलोग्राम सोना और साथ ही 133 सोने के सिक्के बरामद किए गए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये आरोप गलत है और उनकी छवि खराब करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे। जैन ने दावा किया कि स्वराज ने जैन को भ्रष्ट, धोखेबाज कहकर और बदनाम किया है।