इमामी लिमिटेड पर 15 लाख का जुर्माना, तीन सप्ताह बाद भी आदमी न हैंडसम हुआ न ही फेयर।

दिल्ली में एक व्यक्ति ने कंपनी से संपर्क कर आरोप लगाया था कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम के बारे में कंपनी के दावे झुठे और भ्रामक हैं। इसको लेकर दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने इमामी लिमिटेड को 15 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। ऐसा दूसरी बार है जब इमामी पर इसी मामले को लेकर जुर्माना लगाया गया था।

साल 2015 में इसी उपभोक्ता अदालत ने शिकायतकर्ता निखिल जैन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और इमामी को 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया था। हालांकि अपील के बाद उस आदेश को खारिज करार दिया गया था। वहीं, सोमवार को जारी किए गए इस फैसले के बाद मामला फिर से सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग केंद्रीय जिला को वापस भेज दिया गया। उपभोक्ता अदालत ने इमामी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.5 लाख रुपये देने और जैन को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये देने का आदेश दिया है।

जिन्होंने साल 2013  में मामला दर्ज किया था। इसने कंपनी को शिकायतकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 10,000 रुपये देने का भी आदेश भी पारीत किया था।

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Author: Kanchan

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