
28 साल बाद मिला न्याय, पोती की मौत पर दादा को मुआवजा बरकरार; HC बोला- निर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं
चंडीगढ़ वर्ष 1998 के खन्ना रेल दुर्घटना मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। करीब 28 वर्ष बाद पोती की मौत पर उसके दादा को दिए गए चार लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की निर्भरता का आकलन





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