
हाईकोर्ट का फैसला: ‘अनुकंपा नियुक्ति’ में बेटे को नौकरी में प्राथमिकता, संपत्ति का अधिकार नहीं
इंदौर अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस जयकुमार पिल्लई की एकलपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति संपत्ति का अधिकार नहीं, बल्कि संकटग्रस्त परिवार को तात्कालिक राहत देने की योजना है। कोर्ट ने पिता की नौकरी पर दावा करने वाली बेटी की याचिका खारिज कर दी।





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