सरकारी ठेका और देसी शराब पर लगी रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब और बीयरो के ठेके से सरकारी और ठेका शब्द हटाने के निर्देश दिए गए है जिस तहत इन दोनो शब्दो पर काले रंग से पेंट कर उन्हें मिटा दिया गया है। आपको बता दे कि बुधवार ठेका संचालकों के अनुसार आबकारी विभाग की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करते हुए शब्दो को रिमूव कर दिया गया है जारी आदेश के तहत अब इन दुकानों पर केवल देसी शराब, अंग्रेजी शराब व बीयर शॉप ही लिखा जाएगा। इसके अलावा सरकारी और ठेका शब्द का प्रयोग नही किया जाएगा।
आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने शराब पर सख्ती कर दी है जिस दौरान तय की गई लिमिट से ज्यादा शराब का स्टाक रखने पर शुरुआत में 51 हजार रुपए की गारंटी देनी होगी व लाइसेंस के लिए 12 हजार रुपए सालाना फीस चुकानी होगी बनाए गए नए नियमों के तहत अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे और बनाए गए नए नियमो का उल्लघंन करने पर 2000 रू का जुर्माना व 3 साल की सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में तय गई लिमिट के अनुसार 7 84 लीटर शराब घर में रखने की इजाजत दी गई है।