भाजपा सांसद चंदोलिया व अन्य नेताओं पर आरोप तय, अगली सुनवाई 22 मई को

नई दिल्ली। 2020 में कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने और जल बोर्ड के दफ्तर पर तोड़फोड़ के मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया सहित दूसरे नेताओं के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है।मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी।

कोर्ट ने 29 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राघव चड्ढा ने कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की मॉनिटरिंग करने की मांग की थी। राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में इस मामले की शिकायत की थी। राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। मामले में भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा नेता आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है।

दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था। तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को समन जारी किया था।

ज्ञात रहे ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। योगेंद्र चंदोलिया सांसद बनने के बाद इस मामले को तीस हजारी कोर्ट से राऊज एवेन्यू कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।

Narender Dhawan
Author: Narender Dhawan

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