दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि वे इन वाहनों को पेट्रोल और डीजल न दें। सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके तहत वाहनों पर निगरानी रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले ईंधन स्टेशनों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक 350 चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा जो पुराने वाहनों पर निगरानी रखेगा। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे।
दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 1 जुलाई 2025 से, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर वाहन डाटाबेस से उसकी उम्र चेक करेंगे और अगर वाहन ईओएल (इंड ऑफ लाइफ) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मचारी को ईंधन न देने का अलर्ट मिलेगा। उल्लंघन होने पर वाहन जब्त होगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये, दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, इन्हें सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। साथ ही, टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा।