स्कूली छात्राओं का पीछा करना, उन्हें परेशान करने के मामले में युवक पर FIR दर्ज

ठाणे के वर्तक नगर इलाके से स्कूली छात्रोंओ से छेड़छाड़ का मामला सामने आया हैं। जहां एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ स्कूली छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने का मामला दर्ज किया गया है।

वर्तक नगर पुलिस थाने के अधिकारी के मुताबिक, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की की शिकायत पर उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 15-16 साल की उम्र वाली कम से कम पांच स्कूली छात्राओं को परेशान किया है। पुलिस आरोपी को पकड़ने और गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।

POSCO अधिनियम क्या हैं ?

पॉक्सो अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO Act) भारत में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों से उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। यह अधिनियम 2012 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण, यौन हमला, और यौन उत्पीड़न से बचाना है। यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र वाले बच्चो के लिए बनाया गया हैं। अधिनियम में यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है और बच्चों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है।

Kajal Prajapati
Author: Kajal Prajapati

Leave a Comment