दिल्ली की अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई हैं। यह मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके का है। यहाँ पांच साल की एक बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी,उस दौरान 15 अक्टूबर 2015 को बच्ची के घर में सफेदी का काम चल रहा था। उसी बीच आरोपी छत पर सफेदी कर रहा था,और जब बच्ची अकेले खेलने के लिए छत पर पहुंची, तभी आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा ख़राब हो गई थी।
बच्ची के नीचे आने पर उसकी हालत देखकर परिजनों ने पूछताछ की,तब बच्ची ने ‘सफेदी वाले अंकल’ का नाम लिया। जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस वारदात की सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बच्ची को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोपी की शिनाख्त 26 वर्षीय देवेंद्र के रूप में हुई की गई हैं। यह मामला जब अदालत में पेश हुआ तब सरकारी वकील मसूद अहमद ने केस साबित करने के लिए कई गवाह पेश किए।
वहीं दोषी के भी वकील ने अदालत से उसकी उम्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की अपील की। वकील ने बताया कि देवेंद्र के पिता का निधन हो चुका है और उसके ऊपर मां सहित चार भाई और तीन बहनों की जिम्मेदारी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को 20 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 10,50,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जिस वक़्त यह वारदात हुई थी बच्ची पांच साल की थी लेकिन अब बच्ची नौ साल की हो चुकी हैं। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 376AB और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 साल से की सजा का हुक्म दिया हैं।