मक्का और मदीना में विदेशी नागरिकों के लिए जमीन खरीदना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई नियम और प्रतिबंध शामिल हैं। सऊदी अरब की सरकार ने हाल के वर्षों में अपने कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं जो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में जमीन के स्वामित्व के संबंध में विशिष्ट नियम हैं।
मक्का और मदीना में जमीन खरीदने के नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिक इन शहरों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। हालांकि, मुस्लिम व्यक्तियों को कड़ी शर्तों के तहत संपत्ति खरीदने की अनुमति मिल सकती है, और जीसीसी देशों के मुस्लिम नागरिकों को भी सीमित रियायत मिल सकती है। गैर-मुस्लिम व्यक्तियों को मक्का और मदीना में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है।
सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आवश्यक शर्तें भी हैं। विदेशी नागरिकों को सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वैध रेजीडेंसी परमिट (Iqama) की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले संबंधित सरकारी विभाग से लिखित स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, और विदेशी नागरिकों को संपत्ति की खरीद पर 5% तक की फीस देनी होती है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक होता है।
यदि आप मक्का या मदीना में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप सऊदी अरब के प्रासंगिक अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श लें जो आपको नवीनतम कानूनों और नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। वे आपको अपने निवेश को सुरक्षित और वैध तरीके से करने में मदद कर सकते हैं।