रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज यश दयाल को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप में दर्ज मामले में होने वाली गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। घाटीगंज थाना, गाजियाबाद में 6 जुलाई को यश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाने) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। कोर्ट ने यश को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। यश ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में संरक्षण की मांग की थी।
कोर्ट ने महिला को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, “आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो धोखा खा सकती हैं, लेकिन 5 साल तक धोखा खा पाना संभव नहीं है। पांच साल तक रिश्ता चलाना कैसे संभव है?” इसके बाद कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यश पर आरोप है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर महिला का पांच साल तक शोषण किया। महिला का दावा है कि करीब पांच साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी जिसमें यश ने शादी का वादा किया था। लेकिन बाद में वह बार-बार शादी टालता रहा और महिला को पता चला कि यश अन्य महिलाओं के साथ भी संबंध में था।
यश ने प्रयागराज पुलिस से महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने खुल्दाबाद थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि महिला ने उनका आईफोन और लैपटॉप चोरी कर लिया है। यश के अनुसार, चार साल पहले वे इंस्टाग्राम के माध्यम से उस महिला से जुड़े थे। यश का आरोप है कि महिला ने अपने और परिवार के इलाज के लिए उनसे लाखों रुपये उधार लिए थे और वापस करने का वादा करती रही, लेकिन अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।