दिल्ली सरकार ने बकरीद पर सख्त एडवाइजरी जारी की है जिसमे प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है, दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा की ‘दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर किसी तरीके की गैरकानूनी क़ुरबानी या क्रूरता होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
दिल्ली में आगामी बकरीद (7 जून) के मद्देनज़र सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है जिसमे साफ़ तौर पर कहा गया है की गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक है उल्लंघन करने पर सख्त करवाई भी की जाएगी। 7 जून को होने वाली ईद पर जो एडवाइजरी है उसमे स्वछता को मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए है जिसमे कहा गया है की कुर्बानी की रस्में निर्धारित जगह पर ही होनी चाहिए, इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों जैसे सड़क, गली या किसी खुली जगह पर कुर्बानी सख्त मना है,साथ ही साथ कुर्बानी के दौरान सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने पर भी रोक है ताकि भड़काऊ या किसी की भावनाओ को ठेस पहुंचाने वाली चीज़े सोशल मीडिया पर प्रसारित ना हो।
दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा की हमारी सरकार पशु कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है नियमो का उल्लंघन करने वाले पर सख्त करवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है की यह एडवाइजरी मौजूदा कानून के अनुसार है जिसमें पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960, पशु परिवहन नियम, 1978, स्लॉटर हाउस नियम, 2001, और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 शामिल हैं.
दिल्ली सरकार ने नागरिको को इस एडवाइजरी का पालन करने और नियमो का उल्लंघन करने वालो की सूचना संबधित अधिकारियों को दे ताकि बकरीद का यह त्यौहार शांतिपूर्ण,स्वच्छ और नियमो के अनुसार बने।