उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शादी के एक महीने बाद पति ने पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया था। जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। मृतका की पहचान 25 वर्षीय सीता देवी के रूप में हुई थी। घटना सोनपुर गांव 24 दिसंबर 2022 की हैं। वहीं बलिया जिले में एक स्थानीय अदालत ने हत्या के मामले में पति और उसके परिवार के पांच सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल,मृतका को उसके पति ने दहेज़ के लिए मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया था। घटना के बाद उसके पति गणेश कुमार गुप्ता,सास मंदोदरी देवी, ननद चंपा देवी,रेखा देवी और देवर अमर नाथ गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या की सजा), 498 ए (महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) व दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की थी। जानकारी के अनुसार, सीता देवी की शादी 30 नवंबर 2022 में गणेश से हुई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि, शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी पर आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं। इसी बीच परिजनों का भी बयान सामने आया,उन्होंने कहा कि फैसला और जल्द आना चाहिए था। साथ ही मृतका सीता देवी के परिजनों ने कोर्ट का आभार जताया।