तलाक बिना दूसरे पुरुष संग रहने वाली महिला पत्नी का दर्जा नहीं: हाईकोर्ट
प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण पोषण के एक मामले में स्पष्ट किया है कि कोई महिला अपने पहले पति से तलाक लिए बिना और उसके जीवित रहते हुए किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है तो वह कानूनन विवाहित पत्नी का दर्जा नहीं पा सकती। ऐसी स्थिति में वह पुरुष से भरण पोषण प्राप्त … Read more