छत्तीसगढ़ HC का आदेश: सिर्फ Probation पूरी होने से नहीं मिलेगी परमानेंट नौकरी, जरूरी है कार्य और आचरण रिपोर्ट
बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक सर्विस संबंधी मामले में महत्वपूर्व आदेश देते हुए कहा है कि सिर्फ परिवीक्षा अवधि (Probation period) पूरी होने पर स्थायीकरण और पदोन्नति का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। प्रतिकूल कार्य एवं आचरण रिपोर्ट के आधार पर प्रमोशन दिया जाना, या नहीं देना भेदभाव नहीं माना जाएगा। … Read more
 
								