‘कृपाण हथियार नहीं, सिखों का धार्मिक प्रतीक है’, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

चंडीगढ़. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, लेकिन यदि उसी कृपाण का उपयोग किसी पर हमला करने के लिए किया जाता है तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं मिल सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति … Read more