झारखंड में बिना नक्शे बने भवनों को बड़ी राहत, 60 दिन में ऑनलाइन आवेदन कराएं नियमित

दुमका. नगर विकास विभाग ने झारखंड रेगुलराइजेशन ऑफ अन ऑथराइज कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग रूल्स 2026 को लागू कर दिया है। विभाग ने 27 अप्रैल को ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 से पहले तक बिना नक्शा के बने भवनों का नए सिरे से नक्शा पास कराया जा … Read more