चंडीगढ़ में 5 नए कानून लागू: फायर NOC अब 5 साल तक वैध, बिना लाइसेंस कारोबार पर सख्त सजा

चंडीगढ़. स्मार्ट सिटी में अब फायर एनओसी अब 5 साल तक वैध होगी। इमिग्रेशन एजेंसियों पर सख्ती बरती जाएगी। इसके बलावा बिना लाइसेंस कारोबार करने पर 3 से 5 साल तक सजा का प्रविधान होगा। रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य होगा मकान मालिक और किरायेदारों के मसले भी आसानी से हल होंगे। यह सब संभव इसलिए होगा, … Read more