छोटे रेल अपराधों पर अब नहीं होगी जेल, मौके पर जुर्माना भरकर यात्रियों को मिलेगी राहत
अंबाला. रेल यात्रा के दौरान छोटी-सी चूक, अनजाने में हुई लापरवाही या मामूली नियम उल्लंघन पर अब यात्रियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम की कई धाराओं में आपराधिक कार्रवाई के स्थान पर आर्थिक जुर्माने का प्रविधान कर दिया है। पहले मामला दर्ज कर आरोपित को अदालत में पेश किया जाता … Read more