राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ₹8,100 में ठेकेदार से नल कनेक्शन देने की व्यवस्था रद्द
जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने ठेकेदार के माध्यम से 8,100 रुपए में नल कनेक्शन देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। कोर्ट ने जलदाय विभाग की ओर से 12 फरवरी 2025 को परिपत्र के जरिए राजस्थान वाटर सप्लायर नियम, 1967 में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में … Read more