हरियाणा में दिव्यांग कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियम बदले, अब 58 साल में होंगे रिटायर
चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 60 साल के बजाय 58 साल होगी। वहीं सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) संशोधन नियम, 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है। वित्त … Read more