बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज है
साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बेल और एनएसए को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने कहा कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकते हैं. वहीं, सभी केस को एक जगह क्लब करने की याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इसके अलावा यचिका में तीन मांगे भी रखी गई थी
मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सारे केस को क्लब कर दिया जाए
मनीष को रेगुलर बेल मिल जाए
तमिलनाडु सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए को हटा दिया जाए
बता दें कि मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण जिले के जगदीशपुर ओपी में सरेंडर किया था. इसके बाद आर्थिक अपराध की टीम ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था. फिर तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई. चार मई को मदुरै कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 17 मई तक के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है
28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि एनएसए क्यों लगाया गया है? इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था. आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था।