राहुल गांधी की दो साल की सजा रहेगी बरकरार

गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा को निलंबित करने की रिव्यू याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। highcourt ने राहुल गांधी की याचिक को ख़ारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ 10 क्रिमिनल केस पहले से ही है।
एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी केस में दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। ये दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है। कोर्ट के पिछले आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आवेदन खारिज किया जाता है।

Gujarat HC suspends life sentence of 3 IAF officers accused of murdering  cook | Ahmedabad News, The Indian Expressबता दे कि राहुल की संसद में फिलहाल वापसी नहीं होगी। यानी कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगी रहेगी। मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। राहुल ने मोदी सरनेम वालों पर एक चुनावी रैली में आपत्तजिनक बयान दिया था। जिस पर केस हुआ और राहुल को सज़ा मिली। लोअर कोर्ट के फैसले से ना संतुष्ट होने की वजह से राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अगर हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बदलदेता और राहुल की सज़ा कम कर देता या सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता वापस बहाल हो जाती, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत से मिली सज़ा बरकरार रखी और राहुल की लोकसभा की सदस्यता ना तो बहाल हो पाई और साथ ही वो अगले छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। देखने वाली बात ये है कि राहुल गाँधी अब तो वो हाईकोर्ट की बड़ी बेंच के सामने अपील कर सकते हैं। वहाँ भी हार मिलने पर उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी विकल्प मौजूद है।

 

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Author: Staff Reporter

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