Supreme Court : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है। इस पर राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। बेंच ने कहा, “हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी।”
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था। जिस पर ईडी दायर किया। मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है .