Dehli news update:दिल्ली में तय की गई आयु सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को चलाना अवैध है और इसके लिए गाड़ी मालिकों को जुर्माना चुकाना पड़ता है।
दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसने अब तक करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन यह संदेह है कि ऐसे लाखों वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं।
और तो और जो गाड़ी मालिक इन गाड़ियों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करते हैं तो उनकी गाडियां जब्त हो सकती हैं और उन पर कार्यवाही भी हो सकती है।
दिल्ली सरकार द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया था जिसमें चेतावनी जारी की गई थी। नोटिस के मुताबिक, “ऐसे वाहनों को व्यक्ति के स्वामित्व वाले निजी पार्किंग स्थानों में रखें, न कि साझा पार्किंग स्थान में, भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो। आवासीय परिसर के भीतर मालिक को आवंटित पार्किंग स्थान को निजी माना जाता है।”
दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसने अब तक करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन यह संदेह है कि ऐसे लाखों वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं।
सरकार द्वारा दोपहिया वाहनों के मामले में 5,000 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की योजना है।
उच्चतम न्यायालय ने 2018 में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन को दिल्ली में चलाने से प्रतिबंधित कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि इसका उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।