अबुदाबी। दुबई में 2020 में घुसपैठ करने के प्रयास के दौरान एक भारतीय कपल की हत्या करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति की मौत की सजा के खिलाफ की गई अपील को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 28 वर्षीय श्रमिक को पिछले साल अप्रैल में दुबई आपराधिक अदालत ने व्यवसायी हिरेन अधिया और उनकी पत्नी विधि (दोनों 40) की हत्या का दोषी पाया था। अपीलों की सुनवाई दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और दुबई कोर्ट ऑफ अपील में की गई। दोनों ने फैसले को बरकरार रखा। दुबई क्रिमिनल कोर्ट में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, न्यायाधीशों को बताया गया कि वह व्यक्ति अरेबियन रेंचेज के मिराडोर में दंपति के घर के बाहर छह घंटे तक छिपा रहा। फिर अंदर की लाइटें बंद होने पर खुले आंगन के दरवाजे से अंदर घुस गया। उसने 1,965 दिरहम (करीब 535 डॉलर) वाला एक बटुआ चुराया और अधिक कीमती सामान की खोज में बेडरूम में चला गया।इसी दौरान हिरेन जाग गया। पाकिस्तानी नागरिक ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी पत्नी पर भी हमला किया। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, हिरेन के सिर, छाती, पेट और बाएं कंधे पर 10 बार चाकू मारा गया था। उसकी पत्नी के सिर, गर्दन, छाती, चेहरे, कान और दाहिने हाथ पर 14 बार वार किया गया। उनकी बड़ी बेटी, जिसे मामूली चोटें आईं थीं, ने दुबई पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी थी।
पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में शारजाह में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस और अभियोजकों के सामने दंपति की ‘पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध’ हत्या, उनकी बेटी की हत्या का प्रयास और चोरी की बात स्वीकार की। उस व्यक्ति ने गुजराती जोड़े का घर चुना क्योंकि दिसंबर 2019 में जब वह एक रखरखाव टीम के सदस्य के रूप में वहाँ काम कर रहा था। तो उसने उनके घर में नकदी और कीमती सामान देखा था। आरोपी ने बताया कि पाकिस्तान में उसकी माँ बीमार पड़ गई हैं और वह उनके लिए पैसों का इंतजाम करना चाहता था इसलिए उसने चोरी की।