आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री की अंतरिम जमानत पांच सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनको अंतरिम जमानत दी है।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने सूचित किया कि 21 जुलाई को उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि वह अंतरिम जमानत बढ़ाने का विरोध नहीं कर रहे हैं।इससे पहले 10 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी जमानत को 24 जुलाई तक लिए बढ़ाया था। उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि डॉक्टरों ने उनको सर्जरी की सलाह दी है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी। वह बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते। सत्येंद्र जैन पिछले एक साल से जेल में हैं। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।
सत्येंद्र जैन सीजे-7 के अस्पताल के एमआई रूम के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 21 जुलाई को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जैन की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी।