महिला ने मुंबई पुलिस को फोन कर दी बम लगाने की धमकी, 38 बार कॉल करके दी जानकारी

महाराष्ट्र की एक महिला ने मुंबई पुलिस को फर्जी कॉल करके नेपियन सी रोड पर बम लगाने की धमकी दी। महिला ने करीब 38 बार पुलिस को बम लगाने की फर्जी जानकारी दी है। जांच के दौरान पुलिस को कमाठीपुरा में बम होने की सूचना मिली। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है।

सोमवार की रात 11 बजे व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में कॉल करके कमाठीपुरा में बम होने की सूचना दी थी। सूचना पाकर पुलिस बम डिटेक्शन और बम डिसपोजल टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां पहुंच उन्हें मालूम चला कि व्यक्ति ने फर्जी कॉल की थी। पुलिस ने नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की लेकिन व्यक्ति तक नहीं पहुंचा जा सका। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सबुतों के आधार पर मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई।

पत्नी को पैसों के लिए परेशान करने पर पती समेत घरवालों पर मामला दर्ज
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने एक महिला को परेशान करने के आरोप में उसके 40 वर्षीय पति, व्यक्ति के माता-पिता और चार अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। व्यक्ति और उसका परिवार भिवंडी क्षेत्र के अमपाड़ा के निवासी हैं, उनपर 35 वर्षीय महिला से पैसे की मांग करने का आरोप लगा है। महिला ने जब उनकी बात मानने से इनकार किया तो वे उसे परेशान करने लगे।

शांति नगर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि महिला ने यह भी बताया कि उसके पति ने किसी अन्य महिला से शादी भी की। व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी से हुई बेटी को भी मानने से इनकार कर दिया। महिला ने आगे बताया कि उसके चरित्र पर संदेह करते हुए व्यक्ति ने अपनी बेटी और खुद का डीएनए टेस्ट भी करवाने गया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को व्यक्ति और परिवार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498(a) (पत्नी के साथ क्रूरता करना), 494(पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करना), 323(स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504(शांतिभंग करने के इरादे से जानबूझ कर अपमान करना) और 34(सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

घर में घुसा पानी तो व्यक्ति ने कर दी पड़ोसी की पिटाई
नवी मुंबई में पुलिस ने एक 44 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ अपने पड़ोस की महिला को पीटने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायक के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (चोट पहुंचाने या हमले के मकसद से घर में अतिक्रमण), 509 (महिला के गरिमा का अपमान) और 323 (चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

यह घटना एक सितंबर को पनवेल के ववांजे क्षेत्र की है जब महिला अपने घर के बाहर कपड़े धो रही थी, इस दौरान पानी आरोपी के घर में घुस गया। इसके बाद आरोपी महिला के घर में घुसा और उसे अपशब्द कहने लगा। इसके साथ उसने महिला की पिटाई भी कर दी। इस घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अभिनेत्री ने कतर एयरवेज के पूर्व कर्मचारी पर लगाया झूठा आरोप
मुंबई के मजिस्ट्रेट की अदालत ने शादी के वादे पर एक अभिनेत्री के साथ कई मौकें पर रेप करने के आरोप में कतर एयरवेज के एक पूर्व कर्मचारी के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

अंधेरी कोर्ट ने 28 अगस्त को पुलिस की बी समरी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए बताया कि 48 वर्षीय व्यक्ति को झूठे केस में फसंया गया है। दरअसल अभिनेत्री ने अपनी शिकायत में दावा किया कि व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा देकर मार्च 2020 से फरवरी 2021 के बीच अमेरिका और मुंबई के होटलों में कई मौकों पर उसका रेप किया।

आरोपी के वकील ने बताया कि अभिनेत्री ने झूठा केस दर्ज किया है। हालांकि, अभिनेत्री ने इसका कोई भी सबूत जमा नहीं की है कि वह व्यक्ति से फेसबुक के माध्यम से मिली थी। न ही उसके पास कोई गवाह है और न ही जांच के दौरान किसी भी बात की पुष्टि हो पाई है।

इन सब के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभिनेत्री ने आरोपी को झूठे केस में फंसाया था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।

Shanu Jha
Author: Shanu Jha

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