अब ऐसे खरीदनी होगी एयर टिकट, अगर हुई ये चूक तो नहीं होगा भुगतान : केंद्रीय कर्मियों की एलटीसी पर बड़ी खबर

 

केंद्र सरकार में ऐसे कर्मचारी, जिन्हें एलटीसी (Leave Travel Concession) मिलता है, उनके लिए जरूरी खबर है। कर्मियों ने अपनी हवाई यात्रा का क्लेम लेने में अगर एक भी चूक कर दी तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्हें बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से एलटीसी पर जाने के लिए एयर टिकट खरीदना पड़ता है। अब डीओपीटी ने उक्त कंपनियों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं।

 

LEAVE TRAVEL CONCESSION - ppt video online download

 

कंपनियों के द्वारा 24 घंटे में कम से कम किराए वाला एक स्लॉट रखा जाएगा। कर्मचारी, इसी स्लॉट में अपनी एयर टिकट बुक करेंगे। उन्हें इस प्रक्रिया का स्क्रीन शॉट भी लेना होगा। उसे क्लेम फार्म के साथ लगाना पड़ेगा। हालांकि, तय स्लॉट में अगर टिकट बुक होती है तो स्क्रीन शॉट की प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। वजह, टिकट पर बुकिंग का समय और स्लॉट, दोनों अंकित रहेंगे। जो कर्मचारी तय स्लॉट से अलग जाकर टिकट बुक करेंगे, उन्हें क्लेम लेने के दौरान वह स्क्रीन शॉट फाइल में लगाना होगा।

आपको बता दे की डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारी, एलटीसी का टिकट तीन कंपनियों के माध्यम से बुक करते हैं। क्लेम लेने के दौरान उन्हें स्क्रीन शॉट भी जमा कराना पड़ता है। मौजूदा प्रक्रिया में कर्मियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस बाबत स्पष्टता के लिए डीओपीटी के पास कर्मियों के लगातार प्रतिवेदन आ रहे थे। सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी से टिकट कराने के बाद उसका स्क्रीन शॉट लेना है या नहीं, कर्मचारी इस संबंध में जानकारी चाहते थे। डीओपीटी के मुताबिक, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, अशोक ट्रैवल एंड टूर और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, तीनों कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर कम से कम रेट वाली एयर टिकटों की जानकारी देनी है। अगर सबसे कम कीमत वाली टिकट उपलब्ध नहीं हो तो ये कंपनियां उससे 10 प्रतिशत अधिक किराए वाली टिकटों की सूची प्रदर्शित करेंगी।

तय स्लॉट में बुकिंग है तो स्क्रीन शॉट की जरूरत नहीं

इससे पहले भी कर्मियों को एलटीसी की टिकट का क्लेम लेने के लिए बुकिंग का स्क्रीन शॉट लेकर क्लेम फार्म के उसकी प्रति जमा करानी पड़ती थी। अगर फाइल में टिकट बुक कराने का स्क्रीन शॉट नहीं होता तो संबंधित कर्मी के बिल मंजूर होने में दिक्कतें आती थीं। स्क्रीन शॉट नहीं होने के कारण क्लेम अटक जाता था। स्क्रीन शॉट लेने के पीछे की वजह यह है कि संबंधित विभाग को इससे पता चल जाता है कि वह टिकट कम से कम राशि वाले स्लॉट में से खरीदी गई है। तीनों कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे में एक टाइम स्लॉट ऐसा देंगे, जिसमें कम से कम किराए वाली सीट उपलब्ध हों। अगर वह नहीं है तो कंपनी उस स्लॉट से 10 प्रतिशत ज्यादा किराये वाली सूची दिखा सकती है। जब भी कोई कर्मचारी, उक्त स्लॉट में टिकट बुक करेगा, तो उसे स्क्रीन शॉट नहीं लेना होगा। टिकट पर स्लॉट और समय, लिखा होगा। साथ ही टिकट पर ‘एलटीसी यात्रा’ भी लिखा रहेगा।

अगले स्लॉट का प्रिंट लेना होगा

गैर हकदार कर्मियों को विशेष वितरण योजना के तहत उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लद्दाख के लिए हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। अगर ऐसा कोई कर्मी, इस सुविधा को लेता है तो उसे घोषित मुख्यालय से हवाई यात्रा का टिकट मिलेगा। इन्हें भी अपने दस्तावेजों में टिकट का प्रिंट लगाना होगा। यदि इन्हें तय स्लॉट में टिकट नहीं मिल रहा है तो ये अगले स्लॉट में टिकट ले सकते हैं। एलटीसी क्लेम लेने के दौरान उसका प्रिंट लगाना पड़ेगा। एलटीसी के टिकट रजिस्ट्रेशन के लिए जिन कर्मियों के पास अपनी आधिकारिक ईमेल नहीं है, वे प्राइवेट ईमेल और मोबाइल नंबर देकर देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद ही उनका टिकट बुक होगा। डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि एलटीसी के दुरुपयोग को रोकने के मकसद से उक्त नियमों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करें। कर्मियों द्वारा जमा कराए गए क्लेम फार्म पर टिकटों का जो विवरण है, उसे औचक तौर पर जांचा जाए।

Kanchan
Author: Kanchan

Leave a Comment