कोर्ट की ‘सुप्रीम’ टिप्पणी ‘रिक्तियां नहीं भरीं तो सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा’,

 

High Court Should Avoid Sweeping Observations': Supreme Court Expunges  Delhi HC Remarks That Indian Bidders Are Discriminated

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों को राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 निष्प्रभावी हो जाएगा।

 

Saumya Mishra
Author: Saumya Mishra

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