सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्यों को राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 निष्प्रभावी हो जाएगा।