Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने कहा अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के सयोंजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। साथ ही ये भी कहा कि कोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिका जमानत के लिए नहीं है। याचिका में याचिकाकर्ता ने हिरासत को गलत बताया है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने याचिका को खारिज कर दिया।जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा कहा कि केजरीवाल न सिर्फ इस पूरी साजिश में शामिल थे बल्कि रिश्वत लेने और इस क्राइम को लेकर जो चीजें हुईं, वो उसमें भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ-साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। इस केस में जो बयान दर्ज हुए हैं, वो बयान अदालत के समक्ष दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने इस दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं।

आप करेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख
आप के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भरद्वाज ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई है। केजरीवाल हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कल ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Mehak Bharti
Author: Mehak Bharti

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