Delhi Liqour Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर चल रहे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत अवधि बढ़वाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में स्वास्थ्य कारण बता कर अपनी जमानत अवधि को सात दिन बढ़वाने के लिए याचिका दायर की है। हालाँकि, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जल्द सुनवाई की याचिका पर कोर्ट ने इनकार कर दिया।
लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दी थी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को शराब नीति घोटाले मामले में बंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाईं और कहा कि केजरीवाल को एक जून को जेल वापस आना होगा। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी जमानत की अवधि सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी कुछ स्वास्थ्य जांच करानी हैं, जिनमें पीईटी और सीटी स्कैन आदि शामिल हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि निर्वाचित मुख्यमंत्री समाज के लिए खतरा नहीं हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी बीते डेढ़ साल से दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच कर रही है, लेकिन आम चुनाव के एलान के बाद ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली सीएम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।