दिल्ली के आबकारी घोटाले में सीबीआई की नई चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम आया है। चार्जशीट में देरी का आधार बनाकर जमानत का रास्ता भी बंद हो गया है। दो महीने से दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री जेल में हैं। सीबीआई ने कहा है कि बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई होगी। ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूरक आरोप पर विचार को लेकर सुनवाई 19 मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। ईडी ने नौ मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। वहीं, सीबीआइ द्वारा दर्ज मामले में भी शुक्रवार को ही कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआइ ने 26 फरवरी को सिसोदिया को आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया था।
बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह और निजी चैनल के कामर्शियल हेड और प्रोडक्शन कंट्रोलर अरविंद कुमार सिंह की सीबीआइ हिरासत एक जून तक बढ़ा दी।
सिंह पर आरोप है कि वह आबकारी घोटाले में शामिल हवाला आपरेटर से पैसे को अलग अलग लोगों तक पहुंचाता था। सिंह ने ही अरविंद के पास भी हवाला के 17 करोड़ रुपये पहुंचाए थे।
सीबीआइ ने 15 मई को अरविंद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अरविंद ने 17 करोड़ रुपये चैरिएड मीडिया को भेजा था। चैरिएड मीडिया गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आप का पब्लिसिटी कैंपेन सभालता था। इसी कड़ी में सीबीआइ ने 15 मई देर रात को आप कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
एजेंसी ने सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की कुछ धाराओं के अलावा सेक्शन 201 (सबूत नष्ट करने) और 420 (धोखाधड़ी) भी जोड़ा है।
ऐसे में यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीबीआई की चार्जशीट में और क्या-क्या है, जिससे सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति को लेकर एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों को जीओएम (मंत्रियों के समूह) ने पलट दिया था। इस GoM के हेड सिसोदिया ही थे। चार्जशीट में आईपीसी की धारा 420 (चीटिंग) और 201 (सबूत नष्ट करना) जोड़ी गई है।
एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्ची बाबू गोरांतला, शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडेय के भी नाम हैं। इनमें से सिसोदिया और ढल जेल में हैं। सीबीआई ने पिछली चार्जशीट 25 नवंबर 2022 को दायर की थी। सिसोदिया पर शिकंजा ऐसे समय में कस रहा है जब उनकी पत्नी ‘ऑटोइम्यून डिसऑर्डर’ से पीड़ित हैं। उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें 2000 में गंभीर बीमारी मल्टीपल स्केलेरोसिस का पता चला था। इस बीमारी में इंसान मांसपेशियों से नियंत्रण खो देता है, जिससे उसे हिलने डुलने, चलने या फिर बात करने में भी परेशानी होती है।