दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को, दो सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति

नई दिल्ली। दिल्‍ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) ने मेट्रो में दो सीलबंद बोतल शराब ले जाने की छूट दी है, डीएमआरसी ने हाल ही में अपने एक नियम के बारे में स्पष्ट किया कि दिल्ली मेट्रो में दो बोतल सीलबंद शराब के साथ यात्रा की जा सकती है। दिल्ली मेट्रो यूपी और हरियाणा के भी शहरों को जोड़ती है। ऐसे में यदि कोई मेट्रो में शराब लेकर चलना चाहता है तो उसे इन दोनों राज्यों के नियमों के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि नोएडा और फरीदाबाद प्रशासन का कहना है कि उनके क्षेत्र में उनके राज्य के नियम ही लागू होंगे।
राजधानी दिल्ली से शराब की बोतलों को उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ले जाना गैरकानूनी माना गया है और अक्सर सड़क यात्रा के दौरान शराब के साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम शुल्क की धारा 63 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। शराब की बोतल के साथ एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करना गैर जमानती अपराध के अंतर्गत आता है।

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हरियाणा पुलिस का कहना है कि बगैर परमिट के दूसरे स्टेट की एक भी बोतल शराब नहीं लाई जा सकती है। ऐसा होने पर कार्रवाई की जा सकती है। यानी, मेट्रो में दिल्ली या यूपी से यहाँ शराब लेकर जाने पर मेट्रो एरिया से बाहर आते ही पुलिस से सामना हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उत्पाद शुल्क नियम के मुताबिक, दिल्‍ली या हरियाणा से केवल एक बिना सीलबंद बोतल शराब लेकर जाया जा सकता है। नोएडा जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो में किसी भी बदलाव के बावजूद, यूपी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के नियम ही लागू होंगे। डीएमआरसी के नियम मेट्रो परिसर तक ही सीमित होंगे। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष ने मेट्रो में शराब की नीति को महिलाओं के खिलाफ बताते हुए ऐतराज जताया है। आयोग की अध्यक्ष का कहना है की मेट्रो में शराब लेकर चलने की अनुमति देना महिलाओं के साथ अन्याय है। हम DMRC के इस फैसले का विरोध करते हैं।

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Author: Staff Reporter

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