नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। कोर्ट ने कहा, चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आने चाहिए। जज ने कहा कि पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है। सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है। इससे पहले अदालत ने निचली अदालत के रिकार्ड कक्ष के प्रभारी को ताजा नोटिस जारी करके 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में कथित हत्याओं से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ उसके समक्ष दस्तावेज पेश करने को कहा।
इस मामले में दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को निचली अदालत के रिकार्ड कक्ष के प्रभारी को ताजा नोटिस जारी करके 1984 के सिख-विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में कथित हत्याओं से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ उसके समक्ष दस्तावेज पेश करने को कहा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने कड़कड़डूमा अदालत के रिकॉर्ड कक्ष के प्रभारी को निर्देश दिया कि वह मुकदमे का रिकॉर्ड शुक्रवार तक उसके समक्ष पेश करे। शुक्रवार को एसीएमएम अदालत में इसकी सुनवाई होनी है। पहले मुकदमे की सुनवाई कड़कड़डूमा अदालत में हो रही थी।
CBI ने भी सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से कहा गया है कि वह टाइटलर की आवाज के नमूनों का विश्लेषण तेजी से करे। अदालत ने मुकदमे से जुड़े निचली अदालत के रिकॉर्ड 30 जून को मंगाये थे। सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोपपत्र दाखिल किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को जला दिया गया था। विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा है कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को ‘‘पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद बाजार में इकट्ठी भीड़ को उकसाया और भड़काया’’, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारे में आग लगा दी गयी और तीन सिखों- ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने बताया कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं… 147 और 109 के साथ 302 के तहत आरोप लगाए हैं।