नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के सेवा से जुड़े मामलो पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली है। जिस पर सुनवाई के लिए अदालत तैयार हो गई है। दिल्ली सरकार ने इस याचिका के माध्यम से अध्यादेश की वैधानिकता को चुनौती दी है।
ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपे थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर कोर्ट का फैसला पलट दिया था। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी।
केंद्र के अध्यादेश पर 10 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।